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घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में यनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली। अदालत ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में यूनिटेक कंपनी के प्रमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने संजय चंद्रा को खराब सेहत के मद्देनजर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। संजय चंद्रा व उनके भाई अजय चंद्रा को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मार्च 2017 में नोएडा व गुरुग्राम में घर खरीदारों से धोखाधड़ी व प्रोजेक्ट लटकाने के आरोप में पकड़ा था।
मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन शर्मा ने तीन दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि मौजूदा हालात तथा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर उसे चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देना जरूरी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके पर यह राहत प्रदान की है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का किसी बड़े अस्पताल में उपचार होना जरूरी है। आरोपी इसका खर्च वहन कर सकता है और अगर उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह उपचार करवा सकता है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता विजय अग्रवाल व मुदित जैन ने कहा कि आरोपी करीब 43 महीनों से न्यायिक हिरासत में है। वह दमा, मधुमेह, तनाव व रक्तचाप, थेलीसीमिया, अनिद्रा व अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उसे इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में उपचार की जरूरत है। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर उपचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए। - एजेंसी
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मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन शर्मा ने तीन दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि मौजूदा हालात तथा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर उसे चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देना जरूरी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके पर यह राहत प्रदान की है।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का किसी बड़े अस्पताल में उपचार होना जरूरी है। आरोपी इसका खर्च वहन कर सकता है और अगर उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह उपचार करवा सकता है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता विजय अग्रवाल व मुदित जैन ने कहा कि आरोपी करीब 43 महीनों से न्यायिक हिरासत में है। वह दमा, मधुमेह, तनाव व रक्तचाप, थेलीसीमिया, अनिद्रा व अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उसे इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में उपचार की जरूरत है। आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर उपचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए। - एजेंसी
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