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सन् नी यादव पर आयकर का शिकंजा कसा
Updated Fri, 28 Sep 2018 03:25 AM IST
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हेडिंग: सन्नी यादव पर कसा आयकर का शिकंजा
सेक्टर-27 स्थित कोठी पर अभियोजन की कार्रवाई का नोटिस चस्पा
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। टेंडर घोटाले के आरोपी प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे सन्नी यादव पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय कानपुर से सन्नी यादव के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक टैक्स की अदायगी न किए जाने पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।
बृहस्पतिवार को सन्नी के सेक्टर-27 स्थित निवास के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस से एक बार फिर यादव सिंह प्रकरण को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। आयकर विभाग नोएडा रेंज ने इस साल मार्च में विभाग की मेरठ रेंज को इस संबंध में पत्र लिखकर अवगत कराया गया था। आयकर विभाग ने 21 नवंबर 2014 को मेकोने, मीनू क्रिएशन कंपनी सहित यादव सिंह ग्रुप के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। संपत्तियों की जांच को लेकर कई बार सन्नी यादव को नोटिस जारी किया गया था। अब अभियोजन की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आयकर अधिकारियों के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 276(2) के तहत मामला सिविल कोर्ट में चला जाता है। इसमें सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
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हेडिंग: सन्नी यादव पर कसा आयकर का शिकंजा
सेक्टर-27 स्थित कोठी पर अभियोजन की कार्रवाई का नोटिस चस्पा
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। टेंडर घोटाले के आरोपी प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे सन्नी यादव पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय कानपुर से सन्नी यादव के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू करने का नोटिस जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक टैक्स की अदायगी न किए जाने पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।
बृहस्पतिवार को सन्नी के सेक्टर-27 स्थित निवास के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस से एक बार फिर यादव सिंह प्रकरण को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। आयकर विभाग नोएडा रेंज ने इस साल मार्च में विभाग की मेरठ रेंज को इस संबंध में पत्र लिखकर अवगत कराया गया था। आयकर विभाग ने 21 नवंबर 2014 को मेकोने, मीनू क्रिएशन कंपनी सहित यादव सिंह ग्रुप के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। संपत्तियों की जांच को लेकर कई बार सन्नी यादव को नोटिस जारी किया गया था। अब अभियोजन की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आयकर अधिकारियों के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 276(2) के तहत मामला सिविल कोर्ट में चला जाता है। इसमें सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
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