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इस्राइल दूतावास धमाका मामले में लद्दाख से पकड़े आरोपियों को जमानत

Fri, 16 Jul 2021 01:30 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 01:30 AM IST
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Court grants bail to four accused of Israel embassy blast case
नई दिल्ली। अदालत ने इस्राइली दूतावास धमाका मामले में कारगिल लद्दाख से गिरफ्तार चार आरोपियों को बृहस्पतिवार को जमानत प्रदान कर दी। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को इस्राइली दूतावास के नजदीक 29 जनवरी को हुए हल्की तीव्रता वाले बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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पटियाला हाउस अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी डॉ. पंकज शर्मा ने नाजिर हुसैन, जुल्फिकार अली वजीर, अयाज हुसैन तथा मुजम्मिल हुसैन की दलीलों से सहमति जताते हुए जमानत प्रदान कर दी। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने जमानत का आग्रह करते हुए कहा था कि जांच के सिलसिले में अब उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
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दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी नाजुक दौर में है और आरोपियों को जमानत प्रदान करने से यह प्रभावित होगी। पुलिस ने कहा जांच में काफी साक्ष्य मिले हैं और इनकी जांच के लिए समय लगेगा।
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स्पेशल सेल ने कारगिल पुलिस और एक अन्य एजेंसी के साथ संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन चारों पर धमाके की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया था। ये चारों आरोपी लद्दाख के कारगिल जिले में थांग गांव के रहने वाले हैं।

इस्राइली दूतावास के नजदीक 29 जनवरी की शाम करीब पांच बजे एक हल्की तीव्रता वाला धमाका हुआ था। धमाके से आसपास खड़ी कारों को हल्का नुकसान हुआ था। मामले की जांच दो फरवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई थी। - एजेंसी
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