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नोएडा के बीस सेक्टरों में बढ़ेगा सर्किल रेट
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नोएडा (सुशील पांडेय) । नोएडा के करीब 20 सेक्टरों के सर्किल रेट जल्द ही बढ़ने जा रहे हैं। रजिस्ट्री विभाग सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर मंथन कर रहा है। इन सेक्टरों में नोएडा प्राधिकरण की ओर से तय किए गए जमीन की दर सर्किल रेट से भी ज्यादा है। लिहाजा रजिस्ट्री विभाग रेट बढ़ाने की अनुशंसा आगामी बैठक में करेगा। विभाग इन सेक्टरों का सर्किल रेट प्राधिकरण के मौजूदा दर से ज्यादा बढ़ाएगा। सर्किल रेट बढ़े तो रजिस्ट्री के दौरान लोगों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। इसमें सेक्टर-15, 16, 44 समेत कई सेक्टर शामिल हैं।
रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें प्राधिकरण ने कई सेक्टरों में जमीन के रेट को बढ़ाने की सूचना दी गई है। दरअसल 2019 में प्राधिकरण ने बोर्ड के माध्यम से मेट्रो और एक्सप्रेसवे के किनारे की कई सेक्टरों की जमीनों के रेट को 5 और 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा अलग-अलग समय पर सेक्टर के विकास को ध्यान में रखते हुए जमीन के रेट बढ़ाए गए। इस वजह से इन सेक्टरों में जमीन महंगी हो गई। अब जब रजिस्ट्री विभाग को यह पता चला कि यहां जमीनों का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। इसे देखते हुए सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
ऐसे समझें सर्किल रेट और प्राधिकरण का रेट
नोएडा में सेक्टर के सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति की कुल कीमत की गणना की जाती है। सर्किल रेट जिलाधिकारी की ओर से तय की गई जमीन की कीमत होती है। इसे कलेक्टर रेट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप 100 वर्गमीटर का एक आवासीय प्लॉट ले रहे हैं और यहां का सर्किल रेट 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है तो आपकी संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख रुपये आंकी जाएगी।
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इसकी रजिस्ट्र्री के लिए आपको कुल रेट इसका 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। यानी आपको स्टांप शुल्क के तौर पर 2.5 लाख रुपये चुकाने होंगे। उधर, नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन का रेट खुद अलग से तय किया जाता है। संभव है कि नोएडा प्राधिकरण आपको 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर जमीन बेचे तो आपको इसके लिए प्राधिकरण को 40 लाख रुपये चुकाने होंगे। बावजूद इसके आपको रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क देना होगा। यानी 2.5 लाख रुपये देने होंगे। अगर प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से ज्यादा है तो प्राधिकरण के रेट का 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता है।
कोरोना की वजह से दूसरे सेक्टरों में रेट बढ़ाने की नहीं होगी अनुशंसा
रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केवल उन्हीं सेक्टरों में सर्किल रेट बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी, जहां प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। दूसरे अन्य सेक्टरों में रेट बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की जाएगी क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। हालांकि अंतिम निर्णय जिलाधिकारी का होगा।
रजिस्ट्री विभाग करीब 20 सेक्टरों में सर्किल रेट को बढ़ाने की अनुशंसा करेगा। सेक्टरों का सर्किल रेट प्राधिकरण के तय रेट से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसे सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर तय की गई जमीन का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा पाया गया है। - एसके त्रिपाठी, एआईजी स्टांप, रजिस्ट्री विभाग
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रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें प्राधिकरण ने कई सेक्टरों में जमीन के रेट को बढ़ाने की सूचना दी गई है। दरअसल 2019 में प्राधिकरण ने बोर्ड के माध्यम से मेट्रो और एक्सप्रेसवे के किनारे की कई सेक्टरों की जमीनों के रेट को 5 और 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा अलग-अलग समय पर सेक्टर के विकास को ध्यान में रखते हुए जमीन के रेट बढ़ाए गए। इस वजह से इन सेक्टरों में जमीन महंगी हो गई। अब जब रजिस्ट्री विभाग को यह पता चला कि यहां जमीनों का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। इसे देखते हुए सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
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ऐसे समझें सर्किल रेट और प्राधिकरण का रेट
नोएडा में सेक्टर के सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति की कुल कीमत की गणना की जाती है। सर्किल रेट जिलाधिकारी की ओर से तय की गई जमीन की कीमत होती है। इसे कलेक्टर रेट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप 100 वर्गमीटर का एक आवासीय प्लॉट ले रहे हैं और यहां का सर्किल रेट 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है तो आपकी संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख रुपये आंकी जाएगी।
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इसकी रजिस्ट्र्री के लिए आपको कुल रेट इसका 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। यानी आपको स्टांप शुल्क के तौर पर 2.5 लाख रुपये चुकाने होंगे। उधर, नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन का रेट खुद अलग से तय किया जाता है। संभव है कि नोएडा प्राधिकरण आपको 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर जमीन बेचे तो आपको इसके लिए प्राधिकरण को 40 लाख रुपये चुकाने होंगे। बावजूद इसके आपको रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क देना होगा। यानी 2.5 लाख रुपये देने होंगे। अगर प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से ज्यादा है तो प्राधिकरण के रेट का 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता है।
कोरोना की वजह से दूसरे सेक्टरों में रेट बढ़ाने की नहीं होगी अनुशंसा
रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केवल उन्हीं सेक्टरों में सर्किल रेट बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी, जहां प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। दूसरे अन्य सेक्टरों में रेट बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की जाएगी क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। हालांकि अंतिम निर्णय जिलाधिकारी का होगा।
रजिस्ट्री विभाग करीब 20 सेक्टरों में सर्किल रेट को बढ़ाने की अनुशंसा करेगा। सेक्टरों का सर्किल रेट प्राधिकरण के तय रेट से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ऐसे सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर तय की गई जमीन का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा पाया गया है। - एसके त्रिपाठी, एआईजी स्टांप, रजिस्ट्री विभाग