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Noida News: आप विधायक अमानतुल्लाह खान और बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

Fri, 12 Jul 2024 07:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 07:26 PM IST
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Charge sheet filed against AAP MLA Amanatullah Khan and son
- गंभीर धाराएं हटाई गईं, हाईकोर्ट में अर्जी देकर बयान से पलट गया था पीड़ित
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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। सेक्टर-95 स्थित पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट के मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। विधायक और पुत्र पर कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में पीड़ित अपने बयान से पलट गया था। इस कारण जांच के दौरान बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं पुलिस को हटानी पड़ी।

सेक्टर-95 स्थित स्थित पेट्रोल पंप पर सात मई को विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा अनस कार में तेल डलवाने आया था। पेट्रोल डलवाने के दौरान कतार तोड़ने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अनस को रोक दिया था। जिसके बाद अनस ने कर्मचारी से मारपीट कर दी थी। कुछ देर बाद विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां पहुंच गए थे। मामले में उनपर भी मारपीट करने का आरोप लगा था।
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कोतवाली फेज वन में अमानतुल्लाह खान, अनस खान व सहयोगी अबु बकर समेत कई अन्य के खिलाफ मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पंप पर काम करने वाले अनिकेश ने जानलेवा हमला करने और लूटपाट का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमला करने, लूट का प्रयास और एससी/एसटी समेत कई गंभीर धाराएं बढ़ा दी थीं। इस मामले में पुलिस ने विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था।
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वहीं विधायक की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष की तरफ के कर्मचारी अनिकेश ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर खुद को प्रकरण से अलग कर लिया था। उसने पंप से सेल्समैन की नौकरी भी छोड़ दी थी। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि इस प्रकरण में जिन धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। जांच के बाद बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं हटा दी गई हैंं।
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