फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   bail petion rejected

Noida News: मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 17 Feb 2026 06:09 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 06:09 PM IST
विज्ञापन
bail petion rejected
(अदालत से)
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने मारपीट और जान से मारने के प्रयास के मामले में नामजद चार आरोपियों सत्यप्रकाश तिवारी, दिनेश गौड़, शिवराज गौड़ उर्फ प्रेम कुमार, अंकुर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। प्रकरण के अनुसार आरोपियों के खिलाफ फेज-3 कोतवाली नोएडा में मामला दर्ज है।

वादी अमित ने 20 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 जनवरी को जनता फ्लैट के पास उसके पिता रामदयाल के साथ शिवराज गौड़, सत्यप्रकाश तिवारी, अंकुर मिश्रा और दिनेश गौड़ ने मारपीट की और कार से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने अदालत में तर्क दिया कि वादी पक्ष शराब के नशे में था। पहले से घायल अवस्था में था। पुलिस ने दबाव में एकतरफा कार्रवाई की है। वहीं आरोपी शिवराज गौड़ को आत्मसमर्पण के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में घायल को वाहन के बोनट पर दूर तक ले जाने का दृश्य है। जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed