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Noida News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 24 Aug 2025 06:47 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 24 Aug 2025 06:47 PM IST
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Bail of fraud accused rejected
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने धोखाधड़ी और साजिश के गंभीर मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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प्रकरण थाना सेक्टर-58 नोएडा का है। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता को एक विज्ञापन व मीडिया प्रचार के माध्यम से जानकारी मिली थी कि मैसर्स मेप्पले इन्वोवाटिव प्रमोटर्स (एमआईपी) नामक कंपनी बाइक को किराए पर लेकर निवेशकों को मोटी मासिक किस्त देती है। भरोसा दिलाकर शिकायतकर्ता से 2.48 लाख रुपये की राशि निवेश कराई गई और चार एग्रीमेंट दिए गए। लेकिन वादे के मुताबिक कोई भुगतान नहीं किया गया। उलटे जब निवेशक कंपनी से संपर्क करने पहुंचे तो उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। ब्यूरो
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