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Noida News: पति की खुदकुशी में आरोपी पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 24 Oct 2026 06:25 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:25 PM IST
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Anticipatory bail denied to wife accused in husband's suicide
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी प्रीति की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। थाना दादरी में आरोपी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज है। वादी के अनुसार उनके भाई की शादी 11 जुलाई 2013 को महिला से हुई थी। शादी के बाद से ही महिला विवाद करती थी। परिवार को बचाने के लिए भाई गांव छोड़कर फ्लैट में रहने लगे थे। महिला भाई की गैरमौजूदगी में एक व्यक्ति को फ्लैट पर बुलाती थी। विरोध करने पर घर में विवाद बढ़ा और परेशान होकर भाई ने 28 सितंबर 2026 को फंदा लगाकर जान दे दी। महिला के अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमा सिर्फ शक के आधार पर दर्ज हुआ है। मृतक घटना वाली सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर पैतृक घर गए थे। वहां से लौटकर वह बेहद परेशान थे और बोले कि घरवाले फ्लैट अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर उनकी भाई और पिता से कहासुनी हुई थी। वह मौके पर मौजूद नहीं थी और डायल-112 पर खुद सूचना दी। ससुराल पक्ष ने पति की पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर रखा था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं अभियोजन ने कहा कि सह-आरोपी के साथ अवैध संबंधों को लेकर व्यक्ति ने आत्महत्या की। वहीं अदालत ने कहा कि थाना आख्या, गवाहों के बयान और आरोपी व सह-आरोपी के मोबाइल की सीडीआर से अवैध संबंधों की पुष्टि हो रही है। केस डायरी में यह भी दर्ज है कि महिला ने विवेचना में सहयोग नहीं किया। इन तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।
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