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नोएडा: प्रतिबंधित पटाखे बेचने के आरोप में 33 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज

Sun, 11 Nov 2018 05:37 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Sun, 11 Nov 2018 05:37 AM IST
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Fir Against 33 shopkeepers for selling restricted firecrackers in Noida
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले 33 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने इन दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

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सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन ने दिवाली पर तीन दिन के लिए सेक्टर-33 और भंगेल में अस्थायी पटाखा बाजार लगवाया था। इसमें स्टॉल के लिए आवेदन करने वालों से कहा गया था कि वह केवल ग्रीन पटाखे बेचेंगे। इस बारे में दुकानदारों ने शपथ पत्र भी दिया था।
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इसके बाद भी दुकानदारों ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की। इनमें से 26 दुकानदार सेक्टर-33 और 7 दुकानदार भंगेल पटाखा बाजार के पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ कोतवाली फेज टू और सेक्टर-24 में विस्फोटक अधिनियम, आईपीसी की धारा 188 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

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