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सीपीसीबी ने तीन ऑयल कंपनियों पर लगाया एक-एक करोड़ का जुर्माना
Updated Sat, 15 Dec 2018 06:31 AM IST
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तीन ऑयल कंपनियों पर एक-एक करोड़ का जुर्माना
- सीपीसीबी ने की कार्रवाई, फ्यूल स्टेशनों पर नहीं लगायी गई थी प्रदूषण रोकने वाले यंत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कारपोरेशन पर प्रदूषण निरोधी डिवाइस न लगाने पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वेपोर रिकवरी डिवाइस नामक इस यंत्र फ्यूल टैंक से निकलने वाली प्रदूषित वाष्प को सोख लेता है।
सीपीसीबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जांच टीम ने मौके का मुआयना करने के दौरान पाया कि कई फ्यूल स्टेशन पर वेपोर डिवाइस नहीं लगा था। वहीं, कई जगहों पर वैपेर लगा होने के बाद चालू हालत में नहीं था। प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम के पर्याप्त न होने पर तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।
सीपीसीबी का कहना है कि फ्यूल स्टेशन बेंजीन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। बेंजीन से कैंसर होता है। इसके ज्यादा उत्सर्जन होने से लोगों को कैंसर होने का खतरा पैदा हो जाता है। वेपोर रिकवरी डिवाइस इस खतरे का खत्म कर देती है।
- सीपीसीबी ने की कार्रवाई, फ्यूल स्टेशनों पर नहीं लगायी गई थी प्रदूषण रोकने वाले यंत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कारपोरेशन पर प्रदूषण निरोधी डिवाइस न लगाने पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वेपोर रिकवरी डिवाइस नामक इस यंत्र फ्यूल टैंक से निकलने वाली प्रदूषित वाष्प को सोख लेता है।
सीपीसीबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जांच टीम ने मौके का मुआयना करने के दौरान पाया कि कई फ्यूल स्टेशन पर वेपोर डिवाइस नहीं लगा था। वहीं, कई जगहों पर वैपेर लगा होने के बाद चालू हालत में नहीं था। प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम के पर्याप्त न होने पर तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।
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सीपीसीबी का कहना है कि फ्यूल स्टेशन बेंजीन उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं। बेंजीन से कैंसर होता है। इसके ज्यादा उत्सर्जन होने से लोगों को कैंसर होने का खतरा पैदा हो जाता है। वेपोर रिकवरी डिवाइस इस खतरे का खत्म कर देती है।
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