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सिंचाई नहर में अपशिष्ट निकासी पर एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
Updated Tue, 04 Dec 2018 09:53 AM IST
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सिंचाई नहर में अपशिष्ट निकासी पर एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
- गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 137 का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-137 में मौजूद सिंचाई नहर में अपशिष्ट की निकासी को लेकर ओखला विकास प्राधिकरण (नोएडा) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश नोएडा निवासी अभीष्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर दिया है। पीठ ने दोनों संबंधित प्राधिकरणों से कहा है कि वे सिंचाई नहर में कचरे की डंपिंग को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करें। साथ ही इसमें समन्वय और आदेश के अनुपालन को लेकर यूपीपीसीबी नोडल एजेंसी होगी। याचिका में आरोप है कि सिंचाई नहर में सीवेज की निकासी की जा रही है। सेक्टर -137 के निकट बसे कोंडली गांव से सीवेज सीधा सिंचाई नहर में गिर रहा है। यह गतिविधि जल (बचाव और प्रदूषण नियंत्रण) कानून, 1974 के तहत प्रतिबंधित है।
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सिंचाई नहर में अपशिष्ट निकासी पर एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट
- गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 137 का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-137 में मौजूद सिंचाई नहर में अपशिष्ट की निकासी को लेकर ओखला विकास प्राधिकरण (नोएडा) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश नोएडा निवासी अभीष्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर दिया है। पीठ ने दोनों संबंधित प्राधिकरणों से कहा है कि वे सिंचाई नहर में कचरे की डंपिंग को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करें। साथ ही इसमें समन्वय और आदेश के अनुपालन को लेकर यूपीपीसीबी नोडल एजेंसी होगी। याचिका में आरोप है कि सिंचाई नहर में सीवेज की निकासी की जा रही है। सेक्टर -137 के निकट बसे कोंडली गांव से सीवेज सीधा सिंचाई नहर में गिर रहा है। यह गतिविधि जल (बचाव और प्रदूषण नियंत्रण) कानून, 1974 के तहत प्रतिबंधित है।