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सीएम पर मिर्च हमला
Updated Thu, 22 Nov 2018 06:40 AM IST
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सीएम पर हमला करने वाले को जेल भेजा
आरोपी ने सचिवालय में सीएम पर मिर्च पाउडर डालने का किया था प्रयास
पता और दस्तावेज जांच नहीं होने के कारण जमानत नहीं मिली जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने व मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स को अदालत ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी नारायणा निवासी अनिल कुमार शर्मा को तीस हजारी स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट नीति सूरी मिश्रा के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा कि आरोपी से पूछताछ हो चुकी है और केस की जांच चल रही है। इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। दूसरी ओर, आरोपी के वकील अजेश कुमार शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, जिसमें तीन साल से अधिक सजा का प्रावधान हो। इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी का पता व दस्तावेज वेरीफाई नहीं है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही जमानत पर विचार किया जा सकता है। अजेश कुमार बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत याचिका दायर करेंगे।
गौरतलब है कि अनिल कुमार शर्मा मंगलवार को शिकायत लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गया था। दोपहर करीब 2.25 बजे सीएम अपने निजी सचिव के साथ अपने चैंबर से निकले। अनिल ने उन्हें आवाज देकर कुछ कागज दिए और फिर पैर भी छुए। इसके बाद अचानक उनके चेहरे पर झपट्टा मार दिया। इससे सीएम का चश्मा टूट गया। उसने मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश की।
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आरोपी ने सचिवालय में सीएम पर मिर्च पाउडर डालने का किया था प्रयास
पता और दस्तावेज जांच नहीं होने के कारण जमानत नहीं मिली जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने व मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश करने वाले शख्स को अदालत ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी नारायणा निवासी अनिल कुमार शर्मा को तीस हजारी स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट नीति सूरी मिश्रा के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा कि आरोपी से पूछताछ हो चुकी है और केस की जांच चल रही है। इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। दूसरी ओर, आरोपी के वकील अजेश कुमार शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, जिसमें तीन साल से अधिक सजा का प्रावधान हो। इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी का पता व दस्तावेज वेरीफाई नहीं है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही जमानत पर विचार किया जा सकता है। अजेश कुमार बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत याचिका दायर करेंगे।
गौरतलब है कि अनिल कुमार शर्मा मंगलवार को शिकायत लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गया था। दोपहर करीब 2.25 बजे सीएम अपने निजी सचिव के साथ अपने चैंबर से निकले। अनिल ने उन्हें आवाज देकर कुछ कागज दिए और फिर पैर भी छुए। इसके बाद अचानक उनके चेहरे पर झपट्टा मार दिया। इससे सीएम का चश्मा टूट गया। उसने मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश की।
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