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नेशनल हेराल्ड केस
Updated Mon, 17 Sep 2018 11:25 PM IST
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नेशनल हेराल्ड केस:
भाजपा नेता सुब्रमण्यम
स्वामी की गवाही पूरी
स्वामी ने आरोपी नेताओं पर लगाया धोखाधड़ी व साजिश का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की गवाही पूरी हो गई है। स्वामी ने एक बार फिर अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश की थी। स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी व अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दायर की थी।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की स्वामी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ का कर्ज दिया था। इन आरोपी नेताओं ने धोखाधड़ी व फंड के गबन के लिए यंग इंडियन नाम से 50 लाख की पूंजी से कंपनी बनाई और इस कंपनी को नेशनल हेराल्ड से कर्ज वसूली का अधिकार दे दिया। इस कंपनी ने कर्ज के बदले में एजेएल की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया व राहुल गांधी 76 प्रतिशत शेयर धारक हैं।
कोर्ट के समक्ष स्वामी ने कहा कि यह एक तरह से धोखाधड़ी है, जिसके लिए आपराधिक साजिश की गई। स्वामी के आरोपों का कांग्रेस नेताओं के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने स्वामी की दलीलें सुनने के बाद उनसे आरोपियों की जिरह के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख तय की है। मामले में आरोपियों ने आवेदन दायर कर कहा था कि कोर्ट की सुनवाई की जानकारी स्वामी उससे पहले ही सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोका जाए।
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भाजपा नेता स्वामी की शिकायत पर कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे व यंग इंडियन को बतौर आरोपी समन जारी किया था। कोर्ट ने पेशी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फर्नांडिस व दुबे को 19 दिसंबर 2015 को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को पेशी के बाद जमानत प्रदान की थी।
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भाजपा नेता सुब्रमण्यम
स्वामी की गवाही पूरी
स्वामी ने आरोपी नेताओं पर लगाया धोखाधड़ी व साजिश का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की गवाही पूरी हो गई है। स्वामी ने एक बार फिर अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश की थी। स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी व अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दायर की थी।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की स्वामी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ का कर्ज दिया था। इन आरोपी नेताओं ने धोखाधड़ी व फंड के गबन के लिए यंग इंडियन नाम से 50 लाख की पूंजी से कंपनी बनाई और इस कंपनी को नेशनल हेराल्ड से कर्ज वसूली का अधिकार दे दिया। इस कंपनी ने कर्ज के बदले में एजेएल की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया व राहुल गांधी 76 प्रतिशत शेयर धारक हैं।
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कोर्ट के समक्ष स्वामी ने कहा कि यह एक तरह से धोखाधड़ी है, जिसके लिए आपराधिक साजिश की गई। स्वामी के आरोपों का कांग्रेस नेताओं के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने स्वामी की दलीलें सुनने के बाद उनसे आरोपियों की जिरह के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की है। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख तय की है। मामले में आरोपियों ने आवेदन दायर कर कहा था कि कोर्ट की सुनवाई की जानकारी स्वामी उससे पहले ही सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोका जाए।
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भाजपा नेता स्वामी की शिकायत पर कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे व यंग इंडियन को बतौर आरोपी समन जारी किया था। कोर्ट ने पेशी के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फर्नांडिस व दुबे को 19 दिसंबर 2015 को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को पेशी के बाद जमानत प्रदान की थी।