{"_id":"5b67254b4f1c1bed5e8b74ab","slug":"153348640317-ashram-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकार ने कामगारों के साथ धोखा किया है: विजेंद्र गुप्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकार ने कामगारों के साथ धोखा किया है: विजेंद्र गुप्ता
Updated Sun, 05 Aug 2018 09:56 PM IST
विज्ञापन
आप ने कामगारों के साथ किया धोखा : विजेंद्र
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के मामले में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धाराओं का सरकार ने उल्लंघन किया है। यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन वृद्घि मामले की अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। यह आरोप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लगाया।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राजनीतिक हितों को साधने में लगी है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं दिल्ली के 60 लाख कामगारों के साथ धोखा है। कानून और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता तो यह प्रस्ताव न्यायालय से रद्द नहीं होता। उच्च न्यायलय ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए अवैध करार दिया है। कानून का पालन नहीं करना आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आदत है। सोची समझी राजनीति के तहत सरकार काम कर रही है।
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के मामले में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धाराओं का सरकार ने उल्लंघन किया है। यही वजह है कि उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन वृद्घि मामले की अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। यह आरोप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लगाया।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार राजनीतिक हितों को साधने में लगी है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं दिल्ली के 60 लाख कामगारों के साथ धोखा है। कानून और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता तो यह प्रस्ताव न्यायालय से रद्द नहीं होता। उच्च न्यायलय ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए अवैध करार दिया है। कानून का पालन नहीं करना आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आदत है। सोची समझी राजनीति के तहत सरकार काम कर रही है।
विज्ञापन