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देहज की मांग पूरा नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला
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दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला
आरोप है कि पहले भी ससुराल वालों ने की थी यह हरकत, केस होने पर किया था स्वीकार
अमर उजाला ब्यूरो
तावडू। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लालची ससुराल वालों ने मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पीड़िता शबनम निवासी गांव गुरनावट थाना तावडू ने बताया कि 15 अगस्त 2008 को उसकी शादी गफ्फार पुत्र अलाउदीन निवासी गांव खोरी जमालपुर थाना बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार बाइक सहित काफी दान दहेज दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। आरोप है कि शादी के दिन से ही कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिये और दहेज में कार व 60 हजार रुपये की मांग करने लगे। पीड़िता के असमर्थता जताने पर दहेज लोभी ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट व उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीड़िता के मायके वालों के बार-बार समझाने पर भी आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे और मारपीट करते रहे। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों की हरकतों से तंग आकर उसने 2012 में उनके खिलाफ थाना तावडू में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ससुराल पक्ष के लोग पीड़िता के परिजनों के पास आए और माफी मांगते हुए भविष्य में दहेज के लिए परेशान नहीं करने का वादा किया। इसके बाद उसके परिजनों ने फैसला कर मुकदमा खारिज करा दिया और वह अपने ससुराल आ गई।
पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन गुजरने के बाद ससुराल वालों ने फिर से दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सितंबर 2018 में आरोपी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर विवाहिता को तावडू के पास छोड़ गए। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद भी पंचायत तौर पर रिश्ता बनाने का उसके परिजनों ने प्रयास किया। लेकिन आरोपी नहीं माने। मजबूर होकर पीड़िता ने अब पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी गफ्फार, साहून, जमशेद पुत्र अलाउद्दीन, ससुर अलाउद्दीन व सास महरम निवासी गांव खोरी जमालपुर थाना बल्लभगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी।
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आरोप है कि पहले भी ससुराल वालों ने की थी यह हरकत, केस होने पर किया था स्वीकार
अमर उजाला ब्यूरो
तावडू। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लालची ससुराल वालों ने मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पीड़िता शबनम निवासी गांव गुरनावट थाना तावडू ने बताया कि 15 अगस्त 2008 को उसकी शादी गफ्फार पुत्र अलाउदीन निवासी गांव खोरी जमालपुर थाना बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार बाइक सहित काफी दान दहेज दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। आरोप है कि शादी के दिन से ही कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिये और दहेज में कार व 60 हजार रुपये की मांग करने लगे। पीड़िता के असमर्थता जताने पर दहेज लोभी ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट व उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीड़िता के मायके वालों के बार-बार समझाने पर भी आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे और मारपीट करते रहे। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों की हरकतों से तंग आकर उसने 2012 में उनके खिलाफ थाना तावडू में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ससुराल पक्ष के लोग पीड़िता के परिजनों के पास आए और माफी मांगते हुए भविष्य में दहेज के लिए परेशान नहीं करने का वादा किया। इसके बाद उसके परिजनों ने फैसला कर मुकदमा खारिज करा दिया और वह अपने ससुराल आ गई।
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पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिन गुजरने के बाद ससुराल वालों ने फिर से दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सितंबर 2018 में आरोपी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर विवाहिता को तावडू के पास छोड़ गए। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद भी पंचायत तौर पर रिश्ता बनाने का उसके परिजनों ने प्रयास किया। लेकिन आरोपी नहीं माने। मजबूर होकर पीड़िता ने अब पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी गफ्फार, साहून, जमशेद पुत्र अलाउद्दीन, ससुर अलाउद्दीन व सास महरम निवासी गांव खोरी जमालपुर थाना बल्लभगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी।
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