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दिल्ली में अभी नहीं लागू होंगे नए सर्कल रेट
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 13 Apr 2014 07:51 AM IST
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बिजली दरों के बाद दिल्लीवालों को संपत्ति दरों के बढ़े सर्कल रेट का झटका फिलहाल 16 मई तक नहीं लगेगा। आम चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक दिल्ली में नए सर्कल रेट को लागू नहीं किया जा सकता है।
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राजस्व विभाग नए सर्कल रेट की बढ़ी हुई दरों की सिफारिशें दिल्ली सरकार को भेज चुका है। विभाग की यह फाइल मार्च से वित्त विभाग के पास पड़ी है।
राजस्व विभाग ने बीते फरवरी में ही दिल्ली में मौजूदा सर्कल रेट के रिविजन करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया था। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया गया था।
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दिल्ली में संपत्ति को ए से एच कैटेगरी में बांटा गया है। ‘ए’ कैटेगरी में दिल्ली के पॉश इलाकेहैं जहां मौजूदा सर्कल रेट 6.45 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर है। जबकि सबसे निचले ‘एच’ वर्ग कैटेगरी का सर्कल रेट 19,500 रुपये प्रति वर्गमीटर है।
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राजस्व विभाग अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संपत्ति दरों को अधिकतम 60 फीसदी तक बढ़ाया गया है। इसके लिए राजधानी के अलग-अलग इलाके के पुराने संपत्ति पंजीकरण के दरों को ध्यान में रखा गया है। सिफारिशें दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पास है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद भी इसे आचार संहिता लागू होने के बाद ही लागू किया जाएगा।
विभाग के मुताबिक पहले यह सर्कल रेट मार्च के अंत तक लागू किया जाना था। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद यह संभव नहीं है। अब 16 मई को आम चुनावों की मतगणना के बाद इसे लागू किया जा सकता है।