फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mundka Fire Case court said that there is enough evidence to run case against five including owner of building

Mundka Fire Case: 27 लोगों की गई थी जान, अदालत ने कहा- मकान मालिक मनीष समेत पांच के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य

Sat, 27 Aug 2022 06:49 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 27 Aug 2022 06:49 PM IST
सार

अदालत ने दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी भवन मालिक की मां सुशीला और पत्नी सुनीता के खिलाफ सम्मन जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले आठ अगस्त को पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

विज्ञापन
Mundka Fire Case court said that there is enough evidence to run case against five including owner of building
Delhi Mundka Fire (File Photo) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि मुंडका अग्निकांड मामले में मकान मालिक, उनकी पत्नी व मां सहित पांच के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। इस साल मई में मुंडका इलाके में हुई आगजनी में करीब 27 लोग मारे गए थे।

विज्ञापन

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उदिता जैन गर्ग के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक मनीष व उनके किराएदार हरीश गोयल और वरुण गोयल को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया। अदालत ने उन्हें आरोप पत्र की प्रतियां प्रदान की और जेल अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर को उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

अदालत ने संज्ञान लेते हुए अन्य आरोपी भवन मालिक की मां सुशीला और पत्नी सुनीता के खिलाफ सम्मन जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले आठ अगस्त को पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आरोपत्र दायर किया था।

विज्ञापन

 13 मई को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तहखाना और चार मंजिल शामिल थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि चौथी मंजिल का इस्तेमाल मालिक मनीष ने आवासीय फ्लैट के रूप में किया था, जबकि हरीश गोयल और वरुण गोयल के स्वामित्व वाली कंपनी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर चल रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed