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गाय छोड़ने के लिए 250 रुपए रिश्वत लेने का आरोपी 28 साल बाद बरी

Fri, 07 Jun 2019 07:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 Jun 2019 07:09 AM IST
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mcd worker accused of corruption free after 28 years from court
delhi high court

हाईकोर्ट ने एमसीडी के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार के मामले में 28 साल बाद बरी किया है। उस पर आरोप था कि एक घायल गाय को छोड़ने की एवज में उसने 250 रुपये घूस ली थी। 

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भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद एमसीडी ने कर्मचारी जगन्नाथ को निलंबित कर दिया था और निचली अदालत ने उसे एक साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को ही जगन्नाथ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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याची जगन्नाथ 1991 में घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार रोकथाम ब्यूरो व सीबीआई की टीम ने उसे घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 

निचली अदालत ने 2002 में इस मामले में जगन्नाथ को दोषी करार दिया था। मुंशी जीतराम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जगन्नाथ गाय को छोडने के एवज में घूंस मांग रहा है। जीतराम मुंशी के तौर पर इसी विभाग में काम करता था। एजेंसी ने जगन्नाथ के पास से घूंस के पैसे बरामद किए थे। 
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हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए जगन्नाथ को बरी किया। अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पैसे बरामद को लेकर बताया गया मामला काफी पेचीदा है। कोर्ट से बरी होने के बाद जगन्नाथ का कहना था कि उसे फंसाया गया था। खैर इतने लंबे समय बाद आखिर मुझे न्याय मिल ही गया। इस फैसले से उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें ग्रेच्युटी मिल सकेगी। 

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