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Delhi NCR News: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ी
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आबकारी नीति
अदालत ने आरोपियों को दस्तावेज के निरीक्षण का और समय दिया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने आबकारी नीति मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने के अलावा संजय सिंह को व्यक्तिगत पेशी की छूट प्रदान कर दी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य चुने के बाद उन्हें शपथ लेनी थी।
वहीं, अदालत ने आरोपियों के आग्रह को स्वीकार कर उन्हें दस्तावेज के निरीक्षण के लिए अधिक समय प्रदान कर दिया। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया था कि आरोपी जानबूझ कर आरोप तय करने के मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं।
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अदालत ने आरोपियों को दस्तावेज के निरीक्षण का और समय दिया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने आबकारी नीति मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने के अलावा संजय सिंह को व्यक्तिगत पेशी की छूट प्रदान कर दी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य चुने के बाद उन्हें शपथ लेनी थी।
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वहीं, अदालत ने आरोपियों के आग्रह को स्वीकार कर उन्हें दस्तावेज के निरीक्षण के लिए अधिक समय प्रदान कर दिया। हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया था कि आरोपी जानबूझ कर आरोप तय करने के मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं।
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