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जम्मू-कश्मीर बैंक ऋण मामला: पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख के साथ ही 18 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
Sat, 19 Mar 2022 02:04 AM IST
प्रशांत कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 19 Mar 2022 02:04 AM IST
सार
जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और 18 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बैंक को हुए 800 करोड़ रुपये के नुकसान मामले में की गई है।
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जम्मू-कश्मीर बैंक
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और 18 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई आरईआई एग्रो को देय ऋण के कारण बैंक को हुए 800 करोड़ रुपये के नुकसान मामले में की गई है। बैंक के अधिकारियों के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरईआई एग्रो के चेयरमैन संजय झुनझुनवाला और उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप झुनझुनवाला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
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मामले की जांच पहले जम्मू-कश्मीर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने की थी। अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान पाया था कि 2011 और 2013 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर समूह को 800 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे। जिसमें दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था। इससे बैंक को 800 रुपये का नुकसान हुआ।
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बैंक की मुंबई स्थित माहिम शाखा ने 550 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। जबकि दिल्ली में वसंत विहार शाखा ने आपूर्तिकर्ता बिल छूट सुविधा और अधिग्रहण के खिलाफ उनके पक्ष में 139 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। कंपनी ने बैंक के ऋण स्वीकृति आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किसानों को अग्रिम भुगतान करने के लिए बैंक की माहिम और वसंत विहार शाखाओं से संपर्क किया था। कंपनी द्वारा बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन किया गया।
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