{"_id":"1a543728ceed6ec5c02a20353afbc25b","slug":"itc-will-not-give-up-claim-on-false-information-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गलत जानकारी देने पर नहीं मिलेगा आईटीसी क्लेम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गलत जानकारी देने पर नहीं मिलेगा आईटीसी क्लेम
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Fri, 15 Aug 2014 01:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गलत जानकारी देने वाले व्यापारियों पर वाणिज्य कर विभाग शिकंजा कसेगा। विभाग ऐसे व्यापारियों का आईटीसी क्लेम पर रोक लगाएगा, जो क्लेम करते वक्त अपनी गलत जानकारी देेते हैं।
विज्ञापन
इस संबंध में विभाग ने शासन का सर्कुलर भी जारी किया है। वाणिज्य कर विभाग में व्यापारी रिटर्न जमा कराने के बाद आईटीसी क्लेम करता है। क्लेम करते वक्त व्यापारी को जरूरी जानकारी विभाग में देनी पड़ती है।
विज्ञापन
विभाग दी गई जानकारी की जांच करके ही आईटीसी क्लेम देता है। विभाग के एडिशनल कमिश्नर आरएन श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग अब गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन
व्यापारियों को अपने कारोबार के बारे में सही-सही जानकारी देनी चाहिए। कितना माल बिका, कितना राजस्व आया आदि की जानकारी के आधार पर ही क्लेम मिलेगा।
यदि कोई व्यापारी गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका क्लेम को रोक दिया जाएगा। फिर इन व्यापारियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।