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सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Tue, 15 Sep 2015 08:58 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 15 Sep 2015 08:58 PM IST
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 Interim relief to Somnath Bharti by Delhi HC.

पूर्व कानून मंत्री एवं विधायक सोमनाथ भारती को दहेज प्रताड़ना व पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी।

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अदालत ने भारती की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत ने सोमवार को भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
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न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि भारती की गिरफ्तारी पर रोक न लगाई जाए। अदालत ने कहा कि वे मामले का ट्रायल नहीं कर रहे बल्कि जो साक्ष्य व दस्तावेज आपने पेश किए हैं उसी के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
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कुत्ता घरेलू है तो कैसे परिवार के सदस्य को काट सकता है

 Interim relief to Somnath Bharti by Delhi HC.

अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान मामले में एफआईआर में दर्ज उस बात पर भी सवाल खड़े किए कि भारती के इशारे पर उनके पालतू कुत्ते ने उनकी पत्नी लिपिका मित्रा पर हमला किया।


अदालत ने कहा कि जब कुत्ता घरेलू है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह परिवार के किसी सदस्य को ही काटे। पालतू कुत्ते तो परिवार के लोगों पर हमला नहीं करते। क्या इस बारे में शिकायत की गई थी?

अदालत ने जांच अधिकारी के अलावा महिला सेल की जांच अधिकारी से भी दोनों के बीच करवाई मध्यस्थता के दौरान हुई बातचीत की जानकारी ली। अदालत ने पुलिस को 17 सितंबर तक इस मामले की अब तक की गई जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि तब तक भारती की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।

'भारती व लिपिका के बीच केवल वैवाहिक मतभेद'

 Interim relief to Somnath Bharti by Delhi HC.

इससे पूर्व भारती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि भारती व लिपिका के बीच केवल वैवाहिक मतभेद हैं। एफआईआर में मारपीट व शोषण की जो तिथियां बताई गई हैं इसी दौरान दोनों के दो बच्चे भी हुए हैं।


ऐसे में कैसे संभव है कि दोनों के बीच मारपीट हुई हो, विवाद जरूर हो सकता है। उन्होंने पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित रूप से कुत्ते से कटवाने का फर्जी आरोप है।

पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज करना सीधे-सीधे भारती का राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश है।

लिपिका ने कहा भारती सुधरने को तैयार नहीं हैं

 Interim relief to Somnath Bharti by Delhi HC.

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अधिवक्ता शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि जब लिपिका गर्भवती व बीमार थी तो भारती ने उसके साथ मारपीट की। वह मधुमेह व उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।

भारती ने उसे प्रताड़ित करने के अलावा बुरी तरह से मारपीट की है। भारती पर गंभीर आरोप है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। अदालत के समक्ष लिपिका ने रोते हुए कहा कि जिस व्हाट्स ऐप मैसेज को आधार बनाकर भारती अदालत के समक्ष उनके साथ रिश्ते सुधरने के दावे पेश कर रहें हैं वह सब निराधार हैं।

लिपिका ने कहा उसने भारती के मैसेज का जवाब मात्र इस कारण दिया था कि वे जानना चाहती थी कि आखिर भारती की मंशा क्या है। लिपिका ने कहा भारती सुधरने को तैयार नहीं हैं। वह उनसे कोई सुलाह व परामर्श करना नहीं चाहतीं। वह और उनके बच्चे सदमे में हैं।

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