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निलंबित आईएएस के खिलाफ सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का निर्देश
Mon, 20 Jul 2020 04:41 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 20 Jul 2020 04:41 AM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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हाईकोर्ट ने एक निलंबित आईएएस अधिकारी की याचिका पर उनके खिलाफ सभी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश अमेरिका स्थित गूगल एलएलसी, फेसबुक और ट्विटर को दिया है। साथ ही, अदालत ने ये पोस्ट करने वाली महिला को भी उनके खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म, वेबसाइट, न्यूज चैनल या समाचार पत्र में आपत्तिजनक पोस्ट न करने को कहा।
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न्यायमूर्ति मुक्त गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, गूगल एलएलसी और ट्विटर को नोटिस जारी किया। इस याचिका पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। निलंबित आईएएस ने अपनी शिकायत में महिला पर मानहानि का आरोप लगाते हुए हर्जाने की मांग की है।
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शिकायत में उन्होंने कहा कि वह 2017 में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ मैक्सिको में थे। इसी बीच एक शादीशुदा महिला ने उन्हें फेसबुक पर कई बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने महिला को बताया था कि वह विवाहित हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उनसे दोस्ती करना चाहती थी। वे महिला से उसके ठहरने की जगह मिलने भी गए।
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अधिकारी का आरोप है कि 2018 में महिला ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने कर्ज में फंसा दोस्त समझ उसकी मदद की। अधिकारी का दावा है कि इसके बाद महिला उनके साथ मौखिक दुर्व्यवहार और हाथपाई करने लगी। महिला ने आत्महत्या करने की धमकी देकर भी उन्हें ब्लैकमेल किया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि महिला ने उनसे 20 करोड़ रुपये और अपने लिए दिल्ली में एक घर खरीदने की मांग की। साथ ही, अहमदाबाद स्थित उनके घर को अपने नाम पर करने को भी कहा।
अधिकारी ने मांगें मानने से इनकार कर दिया तो उसने महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायतें कीं। इन शिकायतों के आधार पर हुई जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अधिकारी का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल करने में नाकाम होने पर उसने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया। इन आपत्तिजनक पोस्ट से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है।