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Delhi High Court: नपुंसकता परीक्षण के लिए पति को मजबूर करने को हाईकोर्ट ने बताया क्रूरता, कहा- यह उत्पीड़न है

Tue, 26 Dec 2023 07:07 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 26 Dec 2023 07:07 AM IST
सार

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि किसी के पति को दहेज की मांग, विवाहेतर संबंध के आरोपों के साथ नपुंसकता परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना और उसे महिलावादी कहना मानसिक पीड़ा और आघात पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

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High Court said that forcing husband for impotence test is cruelty
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा अपने पति की मर्दानगी के बारे में आरोप लगाना निराशाजनक और मानसिक रूप से दर्दनाक है जो पति के प्रति मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न है। अदालत ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। 

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि किसी के पति को दहेज की मांग, विवाहेतर संबंध के आरोपों के साथ नपुंसकता परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना और उसे महिलावादी कहना मानसिक पीड़ा और आघात पैदा करने के लिए पर्याप्त है।
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पीठ ने कहा, पत्नी की स्वीकारोक्ति से पता चलता है कि पति को नपुंसकता परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिसमें वह फिट पाया गया। स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की मर्दानगी के बारे में इस तरह के दावे और आरोप न केवल अवसादग्रस्त है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना मानसिक रूप से दर्दनाक भी है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि लापरवाह, अपमानजनक,अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना, जिसका सार्वजनिक रूप से जीवनसाथी की छवि खराब करने का प्रभाव है, अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।

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