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हाईकोर्ट ने 2,177 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई
Sun, 10 May 2020 10:03 AM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Sun, 10 May 2020 10:03 AM IST
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Jail
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए 2,177 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने की तारीख से इन कैदियों को 45 दिनों तक और राहत प्रदान की गई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने इस संबंध में घोषणा की।
पीठ ने कहा ‘ आदेश दिया जाता है कि विचाराधीन 2,177 कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने की तारीख से उन्हीं शर्तों पर 45 दिन तक बढ़ाई जाती है।’ सुनवाई के दौरान पीठ ने तिहाड़ जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे, कि इस आदेश के संबंध में सभी 2,177 विचाराधीन कैदियों को टेलीफोन और अन्य उपलब्ध माध्यमों से सूचित किया जाए।
डीएसएलएसए सदस्य सचिव इस संबंध में महानिदेशक (जेल) के साथ समन्वय करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं जेल अधिकारियों की तरफ से पेश हुए और कहा कि जमानत की अवधि बढ़ाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। पीठ ने हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा के सिलसिले में यह आदेश पारित किया है।
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पीठ ने कहा ‘ आदेश दिया जाता है कि विचाराधीन 2,177 कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने की तारीख से उन्हीं शर्तों पर 45 दिन तक बढ़ाई जाती है।’ सुनवाई के दौरान पीठ ने तिहाड़ जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे, कि इस आदेश के संबंध में सभी 2,177 विचाराधीन कैदियों को टेलीफोन और अन्य उपलब्ध माध्यमों से सूचित किया जाए।
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डीएसएलएसए सदस्य सचिव इस संबंध में महानिदेशक (जेल) के साथ समन्वय करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं जेल अधिकारियों की तरफ से पेश हुए और कहा कि जमानत की अवधि बढ़ाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। पीठ ने हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा के सिलसिले में यह आदेश पारित किया है।
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