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उन्नाव कांड: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब नौ को सुनवाई, आरोप तय
Fri, 03 Jan 2020 06:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 03 Jan 2020 06:58 AM IST
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- फोटो : court order
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उन्नाव कांड की पीड़िता के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले के दोनों आरोपियों शिवम और शुभम को बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सेशन जज एके गोयल की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए।
दोनों को उन्नाव जिला कारागार से भारी पुलिस के साथ दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट में लाया गया। दीवानी कचहरी में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही। अब इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करना होगा।
मालूम हो कि उन्नाव कांड की पीड़िता की ओर से लालगंज कोतवाली में करीब नौ माह पहले मुख्य आरोपी शिवम त्रिवेदी और उसके साथी शुभम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी।
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केस लिखने के बाद इस मामले की लालगंज पुलिस विवेचना कर रही थी। मुख्य आरोपी शिवम ने कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था, वहीं उसका साथी शुभम फरार चल रहा था।
बीती 11 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म में दोनों नामजदों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट प्रेषित की गई थी। 24 दिसंबर 2019 को दोनों आरोपियों को कोर्ट लाया गया था, लेकिन आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त न किए जाने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई थी।
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दोनों को उन्नाव जिला कारागार से भारी पुलिस के साथ दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट में लाया गया। दीवानी कचहरी में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही। अब इस मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करना होगा।
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मालूम हो कि उन्नाव कांड की पीड़िता की ओर से लालगंज कोतवाली में करीब नौ माह पहले मुख्य आरोपी शिवम त्रिवेदी और उसके साथी शुभम के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी।
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केस लिखने के बाद इस मामले की लालगंज पुलिस विवेचना कर रही थी। मुख्य आरोपी शिवम ने कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था, वहीं उसका साथी शुभम फरार चल रहा था।
बीती 11 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म में दोनों नामजदों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट प्रेषित की गई थी। 24 दिसंबर 2019 को दोनों आरोपियों को कोर्ट लाया गया था, लेकिन आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त न किए जाने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई थी।