दिल्ली: तिरंगा मार्च पर हाईकोर्ट में सुनवाई; जानिए दिपके विरोध कर पाएंगे या नहीं? अदालत ने दिया यह आदेश
-
- 1
-
Link Copied
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि सीजेपी नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। दिपके ने 16 अक्तूबर को मार्च का आह्वान किया है। हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
कनॉटप्लेस के एक विक्रेता की याचिका पर, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सीजेपी के 16 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के 16 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने और कानून के अनुसार हर संभव कदम उठाने के पुलिस के आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके को 16 अक्तूबर को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।