फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hearing in Delhi High Court on CJP s Tiranga March

दिल्ली: तिरंगा मार्च पर हाईकोर्ट में सुनवाई; जानिए दिपके विरोध कर पाएंगे या नहीं? अदालत ने दिया यह आदेश

Thu, 15 Oct 2026 04:52 PM IST
Akash Dubey एजेंसी, दिल्ली
एजेंसी, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 15 Oct 2026 04:52 PM IST
विज्ञापन
Hearing in Delhi High Court on CJP s Tiranga March
अभिजीत दिपके - फोटो : ANI

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि सीजेपी नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। दिपके ने 16 अक्तूबर को मार्च का आह्वान किया है। हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन
Trending Videos

कनॉटप्लेस के एक विक्रेता की याचिका पर, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सीजेपी के 16 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के 16 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने और कानून के अनुसार हर संभव कदम उठाने के पुलिस के आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके को 16 अक्तूबर को कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed