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99 साल पुराने जर्जर स्कूल से बच्चों को कब हटाएंगे, हाईकोर्ट दिल्ली सरकार से पूछा सवाल

Mon, 24 Sep 2018 04:25 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 24 Sep 2018 04:25 AM IST
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HC ask to Delhi govt When to remove children from 99 years old shabby school
दिल्ली हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा है कि दिल्ली कैंट स्थित 99 साल पुराने राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत जर्जर इमारत से बच्चों को कब हटाया जाएगा। वहीं पीठ ने स्कूल की जर्जर हालत को देखते ही बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त की है।

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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की पीठ ने एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि इमारत की पुनर्निर्माण के लिए समय सीमा क्या है? इसके साथ ही पीठ ने जर्जर इमारत से बच्चों को हटाने के संबंध में सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसमें बताने को कहा है कि छात्रों को अन्य स्कूलों में कब ट्रांसफर किया जाएगा?
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एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने कोर्ट में याचिका दायर की आरोप लगाया गया है कि दिल्ली कैंट में स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खराब स्थिति में है, जिससे कभी भी बच्चों के साथ अनहोनी होने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने इसे 1975 में अपने नियंत्रण में लिया था और इसे वह 100 फीसदी सहायता दे रही है। स्कूल की इमारत बेहद खराब स्थिति में है।
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पूर्व में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अदालत में बताया था कि इमारत के संयुक्त निरीक्षण में पता चला है कि इसका निर्माण 1919 में किया गया था और वर्तमान में इसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां रहा जा सके।   

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