{"_id":"697a0f2e70a7a6e68d02133a","slug":"the-company-will-pay-rs-158-lakh-along-with-interest-for-not-returning-the-admission-feethe-company-will-pay-rs-158-lakh-along-with-interest-for-not-returning-the-admission-fee-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-78260-2026-01-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: एडमिशन फीस नहीं लौटाने पर कंपनी ब्याज समेत देगी 1.58 लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: एडमिशन फीस नहीं लौटाने पर कंपनी ब्याज समेत देगी 1.58 लाख रुपये
विज्ञापन
डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम( डीएसए) और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिया था युवक ने कोर्स
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। युवक द्वारा ऑनलाइन लिए गए डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम( डीएसए) और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को बीच में छोड़ने पर कंपनी को ब्याज समेत 1.58 लाख रुपये वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
न्यू पालम विहार फेज-दो निवासी अंकित ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि हाय कोच एजुकेशन कंपनी से डीएसए और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स 21 फरवरी 2025 को लिया था। इसके लिए उन्होंने 1.58 लाख रुपये दिए थे। किसी कारण से उन्हें कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। उन्होंने कंपनी से कहा था कि एडमिशन फीस को वापस कर दें। उनका कहना है कि कंपनी ने पहले आश्वासन दिया था कि वह रुपये वापस कर देंगे लेकिन बाद में किए नहीं।
इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1.58 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। युवक द्वारा ऑनलाइन लिए गए डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम( डीएसए) और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को बीच में छोड़ने पर कंपनी को ब्याज समेत 1.58 लाख रुपये वापस करने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।
न्यू पालम विहार फेज-दो निवासी अंकित ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि हाय कोच एजुकेशन कंपनी से डीएसए और सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स 21 फरवरी 2025 को लिया था। इसके लिए उन्होंने 1.58 लाख रुपये दिए थे। किसी कारण से उन्हें कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। उन्होंने कंपनी से कहा था कि एडमिशन फीस को वापस कर दें। उनका कहना है कि कंपनी ने पहले आश्वासन दिया था कि वह रुपये वापस कर देंगे लेकिन बाद में किए नहीं।
विज्ञापन
इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पेश नहीं हुआ। आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1.58 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 20 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन