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Gurugram News: आरोपी को 20 साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 12 Aug 2023 12:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 12:27 AM IST
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The accused was sentenced to 20 years and fined Rs 20,000.
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अरमान को अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 363, 366A, 376(3) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार, जिला नूंह के थाना पुन्हाना के अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2019 में नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाना पुन्हाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में थाना पुन्हाना ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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