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Gurugram News: सड़क हादसे में मौत के मामले में परिवार को 78 लाख का मुआवजा देने का आदेश

Sat, 20 Jul 2024 05:24 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 05:24 AM IST
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Order to give compensation of Rs 78 lakh to the family in case of death in road accident
2018 में बसई फ्लाईओवर के पास हुआ था हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 78 लाख बीस हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुनील कुमार दीवान ने दिया है। कैंटर चालक दो लोगों को कुचलकर फरार हो गया था। यह मामला थाना सेक्टर नौ ए में दर्ज किया गया था। हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी। जिसमें से एक के परिवार को मुआवजा मिला है।

राकेश चंद यादव और सुभाष चंद तीन दिसंबर 2018 को हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड से नौकरी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर आ रहे थे। कैंटर चालक रामेश्वर निवासी रोहतक ने बसई फ्लाईओवर के पास वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए राकेश चंद यादव और सुभाष चंद की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। कैंटर के नीचे आने से कुचलने के कारण राकेश और सुभाष की मौके पर मौत हो गयी थी। इस मामले में राहगीर विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में मृतक राकेश की पत्नी उषा देवी ने अदालत में मुआवजे की याचिका दायर कर की थी। अदालत ने इस मामले में वाहन चालक को दोषी माना है। अदालत ने वाहन चालक और वाहन बीमा कंपनी को 78 लाख बीस हजार रुपये 7.5 फीसदी ब्याज दर से पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
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