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Gurugram News: पांच साल के बेटे की मौत पर मां-पिता को मिलेंगे पांच लाख रुपये
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जुलाई 2020 को कंटेनर से मोटरसाइकिल टकराने से हुई थी मासूम की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में मौत पर माता-पिता को पांच लाख एक हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा ने दिया है।
मृतक बच्चे सुहेल की मां जरीना और पिता हाफिज की तरफ से दायर की गई याचिका में बताया गया कि उनका बेटा एक जुलाई 2020 को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जा रहा था। उसी दौरान सड़क किनारे पर बिना पार्किंग लाइट ऑन किए खड़े कंटेनर से टकरा गई थी। इसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि कंटेनर मालिक और बीमा कंपनी दोनों मिलकर मृतक के मां-पिता को पांच लाख एक हजार रुपये का मुआवजा दें। इस मुआवजा राशि पर केस दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत की दर से दिया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच वर्षीय मासूम की सड़क हादसे में मौत पर माता-पिता को पांच लाख एक हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा ने दिया है।
मृतक बच्चे सुहेल की मां जरीना और पिता हाफिज की तरफ से दायर की गई याचिका में बताया गया कि उनका बेटा एक जुलाई 2020 को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जा रहा था। उसी दौरान सड़क किनारे पर बिना पार्किंग लाइट ऑन किए खड़े कंटेनर से टकरा गई थी। इसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बच्चे को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि कंटेनर मालिक और बीमा कंपनी दोनों मिलकर मृतक के मां-पिता को पांच लाख एक हजार रुपये का मुआवजा दें। इस मुआवजा राशि पर केस दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत की दर से दिया जाएगा।
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