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Gurugram News: सेक्टर-42 की दुकानों पर एनजीटी सख्त, प्रदूषण बोर्ड को जांच के आदेश
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एचएसपीसीबी के आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति के संचालित की जा रहीं दुकानें
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सेक्टर-42 में संचालित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्षेत्र में चल रहीं दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेक्टर-42 में कई ढाबे, रसोईघर, हुक्का हाउस, कबाड़ी दुकानें, पान व फूलों की दुकानें और आइसक्रीम पार्लर बिना अनिवार्य अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जो 13 सितंबर 2021 को जारी एचएसपीसीबी के आदेश का उल्लंघन है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों की ओर से ठोस कचरा, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। मामले की सुनवाई के बाद एनजीटी की प्रधान पीठ ने एचएसपीसीबी के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित इकाइयों की जांच करें और यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
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गुरुग्राम। जिले के सेक्टर-42 में संचालित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्षेत्र में चल रहीं दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेक्टर-42 में कई ढाबे, रसोईघर, हुक्का हाउस, कबाड़ी दुकानें, पान व फूलों की दुकानें और आइसक्रीम पार्लर बिना अनिवार्य अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जो 13 सितंबर 2021 को जारी एचएसपीसीबी के आदेश का उल्लंघन है।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों की ओर से ठोस कचरा, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। मामले की सुनवाई के बाद एनजीटी की प्रधान पीठ ने एचएसपीसीबी के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित इकाइयों की जांच करें और यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
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