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Gurugram News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
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दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रामवीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन की अदालत ने दिया है।
नाबालिग के पिता ने राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 11 मार्च 2022 को बिना बताए घर से चली गई थी। उसको काफी ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं। इस पर पुलिस ने पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के मोहन नगला गांव निवासी रामवीर को गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो की धाराओं को भी जोड़ दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रामवीर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन की अदालत ने दिया है।
नाबालिग के पिता ने राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 11 मार्च 2022 को बिना बताए घर से चली गई थी। उसको काफी ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं। इस पर पुलिस ने पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के मोहन नगला गांव निवासी रामवीर को गिरफ्तार किया। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो की धाराओं को भी जोड़ दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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