फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   hfsdg

Gurugram News: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार

Sun, 04 Jan 2026 04:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 04:33 PM IST
विज्ञापन
hfsdg
- रानयाकि गांव की पंचायत ने सुनाया फैसला, परिवार से संपर्क रखने पर देना होगा 21 हजार का जुर्माना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

तावड़ू। उपमंडल के गांव रानयाकि में रविवार को आयोजित पंचायत में गांव के जिम्मेदार लोगों ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार का सर्वसम्मति से फैसला लिया। पंचायत में तय किया गया कि यदि कोई भी ग्रामीण उस परिवार से किसी प्रकार का संबंध या संपर्क रखता है तो उस पर 21 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।


पंचायत में शामिल चौधरी फतेह मोहम्मद, जमशेद सरपंच ,सिकंदर सरपंच, जमील नंबरदार ,मजीद, शाहिद ,नियाज मोहम्मद, इलियास ,दयाचंद, तोता फौजी अली, शेर रामपत, मूसा खुर्शीद रमजान आसम ,इदरीस आदि ने बताया कि संबंधित परिवार लंबे समय से गांव और आसपास के क्षेत्र में बदनामी का कारण बना हुआ है। परिवार के सदस्य नशाखोरी, पशु चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं और जांच में उनकी संलिप्तता स्पष्ट हो चुकी है, बावजूद इसके वे अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर पंचायत में निर्णय लिया गया कि उक्त परिवार का पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गांव के किसी भी दुकानदार को उन्हें सामान देने की अनुमति नहीं होगी, वहीं गांव की महिलाओं को भी उनके घर जाने या बातचीत करने से रोका गया है। पंचायत के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भी 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस निर्णय की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed