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Gurugram News: रेवाड़ी व पलवल के ध्यानार्थ कैब में लिफ्ट देकर लूट करने के पांच दोषियों को सात साल की सजा

Tue, 29 Jul 2025 11:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 11:52 PM IST
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Five accused of robbery by giving lift in cab of Rewari and Palwal sentenced to seven years imprisonment
अदालत से
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हथियार के दम पर पीड़ित से लूटा था पर्स और क्रेडिट कार्ड से निकलवाए थे रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पांच साल पहले मानेसर थाना क्षेत्र में कैब में लिफ्ट देकर लूट करने के चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी राजस्थान के जिला अलवर के भिवाड़ी निवासी विवेक, बिहार के जिला मोतिहारी के बलवा गांव निवासी सौरभ कुमार, रेवाड़ी के विकासनगर निवासी महेश जोशी और पलवल के चांद हट निवासी सौरभ को 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर 25 अगस्त 2019 को मानेसर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया है।


संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करते हैं। 24 अगस्त 2019 को वह आईएमटी चौक पर रात करीब साढ़े आठ बजे पहुंचे थे। वहां पर एक वैगन आर गाड़ी आई, जिसमें पहले से ही चार युवक मौजूद थे। वह उसमें धारूहेड़ा जाने के लिए बैठ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से चालक के साथ बैठे युवक ने कट्टा उन पर तानते हुए उनका पर्स, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित के खाते से 40 हजार रुपये भी निकलवाए। इसके बाद धारूहेड़ा छोड़कर चले गए थे।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अन्य धाराओं को जोड़ा। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा दी।
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