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Gurugram News: हाईकोर्ट के आदेश पर जिला पार्षद खुर्शीद अहमद बर्खास्त

Wed, 26 Jul 2023 11:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jul 2023 11:00 PM IST
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District councilor Khurshid Ahmed dismissed on the orders of the High Court
झारखंड ओपन स्कूल बोर्ड की मार्कशीट पाई गई फर्जी
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर निदेशक पंचायत विभाग हरियाणा ने मेवात के वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद खुर्शीद अहमद को झारखंड ओपन स्कूल बोर्ड की फर्जी मार्कशीट पर पार्षद बनने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व प्रत्याशी जकरिया खान ने अपने वकील मोहम्मद अरशद के मार्फत हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मार्कशीट को फर्जी बताया था। जांच की गई तो मार्कशीट फर्जी पाई गई। बता दें कि मामले में लगातार देरी हो रही थी, जिसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ पंचायत विभाग हरियाणा से नाराज चल रहा था। जांच को पूरा करते हुए झारखंड ओपन स्कूल को एक फर्जी संस्था एवं बोर्ड मानते हुए अयोग्य ठहरा दिया।

यह भी आदेश दिया है कि वार्ड नंबर 17 को रिक्त पद माना जाए। पूर्व प्रत्याशी जकरिया खान ने चुनाव आयोग को एक पत्र जारी करते हुए चुनाव कराने की सिफारिश की थी। अधिवक्ता मोहम्मद अरशद ने बताया कि पूर्व प्रत्याशी जकरिया खान की तरफ से एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में डाली थी, जिसके चलते निदेशक हरियाणा पंचायत विभाग को यह आदेश जारी किया गया था कि 42 दिन के अंदर धारा 175 एवं 177 हरियाणा पंचायत राज अधिनियम के तहत सदस्य के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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