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Gurugram News: ग्रैप-थ्री लागू होने पर उपायुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश
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धूल उड़ाने पर सख्ती, निर्माण गतिविधियां रहेंगी बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-3 लागू कर दिया है। उपायुक्त प्रशांत पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएक्यूएम ने आदेशों के तहत सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रैप-3 के दिशा निर्देशों के तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की दी सलाह
दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।
इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी
उपायुक्त ने बताया कि ग्रैप-3 के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी। इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगी। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगी। पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी।
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सीएक्यूएम के अनुसार मौसम विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि ग्रैप-3 लागू रहने के दौरान मशीनों के जरिये सड़कों की सफाई के काम में तेजी लाई जाए। ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से पहले सड़कों पर पानी की फुहारें डालने के काम को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एकत्रित किए गए धूल का निस्तारण सही स्थान पर किया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जाए।
प्रशासन ने आम नागरिकों से की अपील
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से ग्रैप के निर्देशों का पालन करने की अपील की
छोटे सफर के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें।
प्रदूषण न फैलाने वाले परिवहन का चुनाव करें और साझा यात्रा करें।
संभव हो तो घर से ही काम करने का विकल्प अपनाएं।
हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।
सुरक्षा कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था करें।
अपनी यात्रा को संयोजित करें और अनावश्यक सफर से बचें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-3 लागू कर दिया है। उपायुक्त प्रशांत पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएक्यूएम ने आदेशों के तहत सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के छिड़काव को बढ़ाने की बात कही गई है। खासकर पीक ट्रैफिक के वक्त पानी के छिड़काव पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रैप-3 के दिशा निर्देशों के तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की दी सलाह
दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इस बीच, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सड़कों की मशीन से सफाई बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कारपूल करने और जितना संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।
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इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी
उपायुक्त ने बताया कि ग्रैप-3 के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी। इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगी। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगी। पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी।
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सीएक्यूएम के अनुसार मौसम विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि ग्रैप-3 लागू रहने के दौरान मशीनों के जरिये सड़कों की सफाई के काम में तेजी लाई जाए। ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से पहले सड़कों पर पानी की फुहारें डालने के काम को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही एकत्रित किए गए धूल का निस्तारण सही स्थान पर किया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जाए।
प्रशासन ने आम नागरिकों से की अपील
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से ग्रैप के निर्देशों का पालन करने की अपील की
छोटे सफर के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें।
प्रदूषण न फैलाने वाले परिवहन का चुनाव करें और साझा यात्रा करें।
संभव हो तो घर से ही काम करने का विकल्प अपनाएं।
हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।
सुरक्षा कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था करें।
अपनी यात्रा को संयोजित करें और अनावश्यक सफर से बचें।