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पंचायती राज विभाग में गबन के आरोपियों पर केस, दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज करने का दिया था आदेश

Fri, 19 Nov 2021 07:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 07:27 PM IST
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Case against the accused of embezzlement in Panchayati Raj Department, two days ago the Chief Minister had ordered to register a case
गुरुग्राम। छह साल पहले पंचायती राज में तैनात एसडीओ एवं जेई ने मिलीभगत कर विभाग के 23 लाख रुपये का गबन किया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में दो एसडीओ सेवानिवृत्त हो गए हैं। जबकि तीसरे आरोपी जेई की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता सुधीर अग्रवाल की ओर से यह शिकायत दी गई है। आरोप है कि साल 2015-16 के दौरान इलेक्ट्रिकल सामान की खरीद में कुछ गड़बड़ी मिली। दिसंबर 2010 से सितंबर 2014 के दौरान स्ट्रीट लाइट्स के कुछ पार्ट्स 16 लाख 35 हजार रुपये में खरीदे गए। टेंडर की बजाय कोटेशन पर यह खरीद की गई। जबकि ऐसा करना गलत है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल विंग से भी मंजूरी ली जानी चाहिये थी। आरोप है कि इसमें करीब 8 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके लिए सुभाष गुप्ता एसडीओ, सतबीर सिंह एसडीओ, राजेंद्र गौतम एएसडीओ इलेक्ट्रिकल को जिम्मेदार माना गया। आगे जांच हुई तो 54 लाख 23 हजार रुपये के और बिल सामने आए।
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आरोप है कि एसडीओ सुभाष गुप्ता के चलते 3 लाख 13 हजार 280 रुपये, एसडीओ सतबीर सिंह के चलते 18 लाख 50 हजार 50 रुपये और एएसडीओ इलेक्ट्रिकल राजेंद्र गौतम के चलते 1 लाख 43 हजार 750 रुपये का नुकसान हुआ। कुल 23 लाख 7 हजार 80 रुपये का नुकसान होना विभागीय जांच में पाया गया। आरोप है कि जेई राजेंद्र गौतम की मौत 3 जनवरी 2018 को हो चुकी है। एसडीओ सुभाष गुप्ता भी 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो चुके हैं। एसडीओ सतबीर सिंह भी 30 नवंबर 2014 को रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अब सामने आई विभाग की जांच रिपोर्ट व शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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