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Gurugram News: किशोरी से डिजिटल रेप के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 16 Sep 2025 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 12:18 AM IST
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20 years imprisonment for the accused of digital rape of a teenager
तीन महीने तक धमकी देकर दिया था वारदात को अंजाम
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जिला अदालत ने सुनाई सजा, आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। किशोरी से डिजिटल रेप के दोषी युवक महेश को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


सेक्टर-58 थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर एक मार्च 2020 को दर्ज हुई थी। मामले में 11 साल की किशोरी की ओर से शिकायत दी गई। जिसके अनुसार सेक्टर-58 थाना इलाके में उसके पड़ोसी महेश ने दिसंबर 2019 से छेड़छाड़ करना शुरू किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी ने किशोरी से डिजिटल रेप भी किया। परेशान होकर किशोरी ने 28 फरवरी 2020 को अपनी मां को बताया। तब मां के साथ थाने जाकर शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक मार्च 2020 को ही आरोपी 20 साल के महेश को गिरफ्तार किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने महेश को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा दी है।
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