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गांजा रखने के आरोपी को एक साल की कैद

Fri, 20 Sep 2019 01:57 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2019 01:57 AM IST
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1 year jail to accused for keeping  marijuana
गुरुग्राम। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सौंधी की अदालत ने बृहस्पतिवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा के मुताबिक, एक अक्टूबर 2018 को मानेसर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान क्षेत्र के गांव नाहरपुर स्थित राजकीय विद्यालय के निकट से एक व्यक्ति को प्लास्टिक बैग में सामान लाते हुए देखा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवक भाग खड़ा हुआ जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काबू किया। युवक की पहचान कन्नौज उत्तर प्रदेश निवासी दलीप कुमार के रूप में हुई थी। जांच में उसके पास 2 किलो गांजा बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत मिल गई थी। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए।
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