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दिल्ली-NCR में फिर ग्रैप-4 लागू: हवा की हालत खराब, 400 के पार पहुंचा AQI; यहां जानें क्या-क्या होंगी पाबंदियां

Mon, 16 Dec 2024 11:12 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 16 Dec 2024 11:12 PM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है।  ग्रेप पर वायु गुणवत्ता आयोग की उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर इसकी घोषणा की। सोमवार को रात 9 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 हो गया और रात 10 बजे 400 के पार चला गया। 

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Grap four was again implemented in Delhi due to air pollution
दिल्ली-NCR में फिर ग्रैप-4 लागू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा जहरीली होकर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू कर दिया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसके तहत 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर स्कूल में बाकी की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। राजमार्ग व फ्लाईओवर समेत सार्वजनिक व निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पाबंदी होगी। दिल्ली में गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।

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मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और शांत हवा की स्थिति के कारण दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जो सोमवार शाम 4 बजे 379 था, रात 10 बजे 401 पर पहुंच गया, यह गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया। सीएक्यूएम ने एक्यूआई 350 के पार होने पर शाम 6 बजे ही ग्रैप-3 लागू करने का निर्देश दिया था।

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क्या क्या पाबंदियां लागू होगी 
कारखानों, निर्माण कार्यों यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेगी। दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नही मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कामों पर प्रतिबंध रहेगा। 10 वी 12 वी के स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया जाता है। कच्ची सड़कों पर वहां आवागमन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

पूरे एनसीआर में एक्यूआई 400 के करीब...
एनसीआर में भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। रात 10 बजे गाजियाबाद में एक्यूआई 409, नोएडा में 403, ग्रेटर नोएडा में 410, मेरठ में 361, बहादुरगढ़ में 380, गुरुग्राम में 338 और फरीदाबाद में 318 रहा।

धुंध की वजह से दृश्यता भी घट गई...
पालम में दृश्यता 1,100 और सफदरजंग में 700 मीटर रही। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हवा में 18 फीसदी रही।

राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण रोक

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों व एलएनजी, सीएनजी व इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति रहेगी।
  • प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध।
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल मालवाहनों पर भी प्रतिबंध।
  • सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश।

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