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Ghaziabad: मुजफ्फरनगर कोर्ट में यति नरसिंहानंद ने किया समर्पण, मिली जमानत

Mon, 10 Oct 2022 06:24 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 10 Oct 2022 06:24 PM IST
सार

सात पहले पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत में समर्पण के बाद महामंडलेश्वर नरसिंहानंद को जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर नरसिंहानंद के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था।

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Yeti Narasimhanand surrenders in Muzaffarnagar court gets bail
कोर्ट के बाहर यति नरसिंहानंद गिरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सात पहले पहले भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत में समर्पण के बाद महामंडलेश्वर नरसिंहानंद को जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर नरसिंहानंद के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में समर्पण किया। इसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। उनके अधिवक्ता ने समर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वारंट रिकाल कराने की गुहार लगाई गई। अदालत ने उन्हें 20-20 हजार के निजी बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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नगला दौड़ पंचायत में हुए थे शामिल

2013 दंगे के दौरान 31 अगस्त को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नगला दौड़ इंटर कॉलेज में मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की शोक सभा का आयोजन किया गया था। जिसके बाद तत्कालीन एडीएम प्रशासन डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने परिवाद दर्ज कराया था। इसमें डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी देवी मंदिर डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद सहित 21 लोगों पर निशेधाज्ञा उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। कोर्ट में पेश न होने पर यति नरसिंहानंद गिरी के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे।

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