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Ghaziabad News: पेरोल पर छूटे पूर्व मंत्री के बेटे ने एमसीए की छात्रा से रचाई शादी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 01:21 AM IST
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Son of former minister released on parole marries MCA student
राजनगर आर्य समाज मंदिर शादी डीपी यादव के बेटे विकास यादव। स्रोत: सोशल मीडिया
गाजियाबाद। पूर्व राज्य मंत्री डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव (50) की शादी शिकोहाबाद में रहने वाली हर्षिका यादव (28) के साथ शुक्रवार को राजनगर स्थित आवास पर आर्य समाज के विधि-विधान से संपन्न हुई। विकास यादव को वर्ष 2008 में नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया है। जेल से बीमार मां की सेवा के लिए विकास को पैरोल मिली है। विकास यादव और हर्षिका यादव की शादी साधारण तरीके से परिवार के लोगों के बीच सम्पन्न कराई गई है।
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पूर्व राज्य मंत्री डीपी यादव के भतीजे सत्येंद्र यादव ने बताया कि विकास यादव और हर्षिका की सगाई जुलाई माह में हुई थी। विकास यादव को चौबीस अप्रैल को अपनी माताजी पूर्व विधायक उमलेश देवी की सेवा की लिए पेरोल मिला था। उनकी माता उमलेश देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यशोदा अस्पताल में उपचार जारी है। जहां उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ है। मां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल के उद्देश्य से विकास ने शादी करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को शिकोहाबाद इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य उदयराज सिंह निवासी ग्राम इटोली जिला फिरोजाबाद की बेटी हर्षिका के साथ संपन्न हुई है। पहले यह शादी न्योली शुगर मिल जिला कासगंज पर होनी तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पेरोल की अवधि में विकास गृह जनपद छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसे में पूर्व राज्य मंत्री डीपी यादव के राजनगर स्थित निवास पर शादी सम्पन्न कराई गई। हर्षिका यादव शिकोहाबाद स्थित ओम डिग्री कॉलेज से स्नातक कर एमसीए की पढ़ाई कर रही हैं। हर्षिका के पिताजी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के परिवार से संबंध रखते हैं। वह मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार शिकोहाबाद के इसी गांव का रहने वाला था, बाद में वह हर्षिका के पिताजी के परिवार को अपनी जमीन सौंपकर सैफई चले गए थे।
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विकास यादव की सजा के दो वर्ष बाकी

वर्ष 2002 में नीतीश कटारा का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। हत्या में विकास और विशाल यादव को नीतीश कटारा की हत्या को ऑनर कीलिंग मानते हुए दोनों को वर्ष 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास की उम्रकैद को 25 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को विकास यादव को अंतरिम जमानत दी, जिसे 19 मई को चार सप्ताह के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद इसे दो सप्ताह और बढ़ाया गया।
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