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ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध की हत्या के तीन आरोपी दोषी करार
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमरजीत सिंह ने टयूबवेल पर सोते वृद्ध की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि 4 अक्तूबर 2011 को वादी सोनू कुमार पुत्र वीरेंद्र निवासी गांव सैदपुरा ने थाना औरंगाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी सोनू कुमार ने बताया था कि वह और उसके चाचा अजयपाल टयूबवेल पर सो रहे थे। चाचा अजयपाल नीचे एवं छत पर वादी सोनू सो रहा था। रात के वक्त गांव के ही जितेंद्र उर्फ जत्तू, तेजवीर, श्यामवीर एवं एक अन्य व्यक्ति रंजिश के चलते अपने हाथों में कट्टे व तमंचे लेकर आए और उसके चाचा अजयपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सेंशन सुपुर्द होने पर विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमरजीत सिंह के समक्ष आया। न्यायालय में वादी समेत 9 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी जितेंद्र उर्फ जत्तू, तेजवीर व श्यामवीर को दोषी पाया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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