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बिल्डर कंपनी के निदेशकों पर 27 लाख की ठगी की रिपोर्ट दर्ज
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बिल्डर कंपनी के निदेशकों पर 27 लाख की ठगी की रिपोर्ट दर्ज
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाहुबली एंक्लेव में प्लॉट देने का झांसा देकर 27 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में नूर नगर सिहानी निवासी सतीश चंद्र (56) ने कोर्ट के आदेश पर मैसर्स लक्ष्मी नारायण फिन्सोल प्रा.लि. के निदेशकों विजयंत जैन, प्रतीक जैन व अधिकृत प्रतिनिधि वीरेंद्र जैन के खिलाफ मधुबन-बापूधाम थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि 2013 में रकम लेने के बाद 2020 तक प्लॉट देना तय हुआ था, लेकिन उनका प्लॉट किसी और को बेच दिया गया।
सतीश चंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 2013 में विवेक विहार दिल्ली निवासी वीरेंद्र जैन ने खुद को मैसर्स लक्ष्मी नारायण फिन्सोल प्रा.लि. का अधिकृत प्रतिनिधि बताते हुए उनसे संपर्क किया। उन्होंने मधुबन-बापूधाम में कंपनी द्वारा भूखंड विकसित करने की योजना बताते हुए उन्हें सस्ती दरों में प्लॉट देने का ऑफर दिया। वीरेंद्र जैन के कहने पर वह राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाहुबली एंक्लेव में 200 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हो गए, जिसका सौदा 27 लाख रुपये में हुआ। 25 मार्च 2013 को उन्होंने चेक के जरिये कंपनी के नाम 25 लाख का भुगतान कर दिया। आरोप है कि वीरेंद्र जैन कई साल तक उन्हें प्लॉट देने का आश्वासन देते रहे। अगस्त 2018 में वीरेंद्र जैन ने बकाया दो लाख रुपये देकर एग्रीमेंट कराने को कहा। रकम देकर एग्रीमेंट करा लिया गया, जिसमें 15 अगस्त 2020 तक प्लॉट पर कब्जा देना तय हुआ। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मधुबन-बापूधाम पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कंपनी के निदेशकों व अधिकृत प्रतिनिधि के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का केस दर्ज कर लिया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
हत्या कर जमीन में दफनाने की धमकी दी
समयसीमा बीतने पर भी प्लॉट न मिलने पर खोजबीन की तो पता चला कि उनके प्लॉट का बैनामा किसी और को कर दिया गया है। धोखाधड़ी होने पर उन्होंने वीरेंद्र जैन को सूचना दी तो वह भड़क गया और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तुझ जैसे कितने लोगों को मरवाकर जमीन में गड़वा दिया है। तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। सतीश चंद्र का आरोप है कि वीरेंद्र जैन के अलावा कंपनी के निदेशक विजयंत जैन और प्रतीक जैन ने प्लॉट देने के नाम पर उनसे 27 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
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गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाहुबली एंक्लेव में प्लॉट देने का झांसा देकर 27 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में नूर नगर सिहानी निवासी सतीश चंद्र (56) ने कोर्ट के आदेश पर मैसर्स लक्ष्मी नारायण फिन्सोल प्रा.लि. के निदेशकों विजयंत जैन, प्रतीक जैन व अधिकृत प्रतिनिधि वीरेंद्र जैन के खिलाफ मधुबन-बापूधाम थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि 2013 में रकम लेने के बाद 2020 तक प्लॉट देना तय हुआ था, लेकिन उनका प्लॉट किसी और को बेच दिया गया।
सतीश चंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 2013 में विवेक विहार दिल्ली निवासी वीरेंद्र जैन ने खुद को मैसर्स लक्ष्मी नारायण फिन्सोल प्रा.लि. का अधिकृत प्रतिनिधि बताते हुए उनसे संपर्क किया। उन्होंने मधुबन-बापूधाम में कंपनी द्वारा भूखंड विकसित करने की योजना बताते हुए उन्हें सस्ती दरों में प्लॉट देने का ऑफर दिया। वीरेंद्र जैन के कहने पर वह राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाहुबली एंक्लेव में 200 वर्ग गज का प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हो गए, जिसका सौदा 27 लाख रुपये में हुआ। 25 मार्च 2013 को उन्होंने चेक के जरिये कंपनी के नाम 25 लाख का भुगतान कर दिया। आरोप है कि वीरेंद्र जैन कई साल तक उन्हें प्लॉट देने का आश्वासन देते रहे। अगस्त 2018 में वीरेंद्र जैन ने बकाया दो लाख रुपये देकर एग्रीमेंट कराने को कहा। रकम देकर एग्रीमेंट करा लिया गया, जिसमें 15 अगस्त 2020 तक प्लॉट पर कब्जा देना तय हुआ। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मधुबन-बापूधाम पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कंपनी के निदेशकों व अधिकृत प्रतिनिधि के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का केस दर्ज कर लिया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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हत्या कर जमीन में दफनाने की धमकी दी
समयसीमा बीतने पर भी प्लॉट न मिलने पर खोजबीन की तो पता चला कि उनके प्लॉट का बैनामा किसी और को कर दिया गया है। धोखाधड़ी होने पर उन्होंने वीरेंद्र जैन को सूचना दी तो वह भड़क गया और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तुझ जैसे कितने लोगों को मरवाकर जमीन में गड़वा दिया है। तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। सतीश चंद्र का आरोप है कि वीरेंद्र जैन के अलावा कंपनी के निदेशक विजयंत जैन और प्रतीक जैन ने प्लॉट देने के नाम पर उनसे 27 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
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