Ghaziabad: पांच दोषियों को सात साल और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा, मामला 2002 ओल्ड केस की सूची में था
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 01:06 AM IST
सार
गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार ने इन पांचों को दोषी पाया गया और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं दूसरे मामले में इंदिरापुरम क्षेत्र में रामाशीष यादव को पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया