गाजियाबाद: प्रशासन सख्त, मनचाहे फैसले नहीं थोप सकती आरडब्ल्यूए
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एओए ने कोरोना के चलते रेजिडेंट को रिश्तेदारों को सोसाइटी में न बुलाने का जारी किया था आदेश
राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स फेस-वन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से रेजिडेंट को कोविड-19 महामारी के चलते अपने भाई बहन रिश्तेदारों और बाहरी व्यक्तियों को सोसाइटी के अंदर न बुलाने का नोटिस जारी किया था। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के इस मनमानी आदेश को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। जीडीए की ओर से पहले क्षेत्रीय अवर अभियंता की ओर से मामले की जांच कराई गई।
जांच में मामला सही साबित होने पर जीडीए ने रिवर हाइट्स फेस-वन एओए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जीडीए ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को 13 मई को शाम 3 बजे तक अपना जवाब देने की समय सीमा निर्धारित की है। जीडीए ने साफ किया है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो महामारी अधिनियम-1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए डीएम को संस्तुति कर दी जाएगी।
जीडीए ओएसडी संजय कुमार ने बताया कि रिवर हाइट्स एओए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर एओए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उसके खिलाफ एक पक्षीय रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी।
प्रशासन ने रजिस्ट्रार मेरठ को पत्र लिखकर पूछा, आरडब्ल्यूए को कहां से मिले अधिकार
मनमाने तरीके से रेजीडेंट्स का प्रवेश रोकने व उन पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित करने वाली आरडब्ल्यूए के खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। प्रशासन ने तीन प्रमुख आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही रजिस्ट्रार चिट फंड मेरठ को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि वो भी आरडब्ल्यूए से पूछें कि किस अधिकार के तहत उन्होंने आदेश पारित किया है।
प्रशासन ने माना है कि रेजीडेंट का प्रवेश रोकना, रिश्तेदारों व दोस्तों के आने पर जुर्माना वसूली का किसी भी आरडब्ल्यूए को अधिकार नहीं है। यह रेजीडेंट्स के निजी अधिकारों का हनन है। ऐसे मामलों में प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करेगा।
नीलपद्म कुंज, रिवर हाइट्स और गौर ग्रीन एवेन्यू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को थमाया नोटिस
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के निर्देश पर गौर ग्रीन एवेन्यू रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ऑफ नीलपदम कुंज व रिवर हाईट्स फेस-1 आरडब्ल्यूए राजनगर एक्सटेंशन को रेजीडेंट कमांडर एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि वो बताए कि उन्होंने किस अधिकार के तहत रेजीडेंट्स को रोकने व उन पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
वैशाली स्थित नीलपद्म की आरडब्ल्यूए ने नगरायुक्त की तरफ से जारी आदेश पर सोसायटी में रहने वाले उन डॉक्टर व मेडिकल स्टॉफ का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था जो कोरोना संकट के बीच दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि आदेश पर हंगामा हुआ, तो अगले दिन ही आरडब्ल्यूए ने उसे वापस ले लिया था। उधर रिवर हाईट्स की आरडब्ल्यूए ने जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था।
डीएम ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिये निर्देश
रेजीडेंट्स से कहा था कि अगर कोई अपने यहां रिश्तेदार या दोस्त को बुलाता है तो इस पर 11 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। जब तक जुर्माने की धनराशि जमा नहीं कराई जाएगी तब तक संबंधित फ्लैट की बिजली व पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। डीएम ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वो सोसायटी पर भी नजर रखें। किसी नागरिक को आरडब्ल्यूए की तरफ से रोका जा रहा है, तो संज्ञान लें।