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अब जीडीए ने विधायकों को भेजे नोटिस
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 22 Nov 2016 10:39 PM IST
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इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से गांव में विकास कार्य ठप पड़ गया है।
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गाजियाबाद। जीडीए ने हाईकोर्ट के आदेश से इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में अब तक प्लाट पाने वाले 357 विधायकों को मंगलवार से नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
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विधायकों को आउट ऑफ टर्न प्लाट आवंटित करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जीडीए को दिया था। जीडीए के कानूनी सलाहकार राजेंद्र त्यागी ने मंगलवार को बताया कि विधायकों को जारी नोटिस में यह कहा गया है कि वह प्लाट आवंटन के मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं।
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पक्ष रखने पर वह सावित्री देवी के केस में पार्टी बन सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों सावित्री देवी ने इंदिरापुरम योजना में जीडीए पर 40 विधायकों को आउट ऑफ टर्न प्लाट देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में अब तक विधायकों को दिए जाने वाले प्लाट का पूरा ब्योरा जीडीए से मांग लिया था। जीडीए की तरफ से यह ब्योरा बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया था।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने विधायकों को नोटिस देने का आदेश दिया था। इस मामले में विधायक शपथपत्र के माध्यम से अपना पक्ष 5 दिसंबर तक रख सकते हैं। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।