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Ghaziabad News: ड्रग तस्कर सुनील को 10 वर्ष कारावास की सजा
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गाजियाबाद। सात वर्ष पहले ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार तस्कर सुनील कुमार को एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लोनी पुलिस ने 12 नवंबर 2019 को सुनील कुमार को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई लंबे समय से एनडीपीएस एक्ट कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस की कार्रवाई, नशीले पदार्थ की बरामदगी और गिरफ्तारी से संबंधित साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने गवाह भी पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुनील कुमार को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लोनी पुलिस ने 12 नवंबर 2019 को सुनील कुमार को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई लंबे समय से एनडीपीएस एक्ट कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस की कार्रवाई, नशीले पदार्थ की बरामदगी और गिरफ्तारी से संबंधित साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने गवाह भी पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुनील कुमार को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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